Old Tax Regime : पुरानी टैक्स व्यवस्था
भारत सरकार में पुरानी टैक्स व्यवस्था काफी समय से चली आ रही है। पुरानी टैक्स भारतीय अर्थव्यवस्था और नागरिकों के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। आयकर की पुरानी व्यवस्था में लोगो को टैक्स देने के लिए विभिन्न स्लैब दरों के आधार पर निर्धारित की जाती है। इस व्यवस्था में अधिक आय वाले व्यक्तियों पर अधिक टैक्स लगता है , जबकि निम्न आय वाले लोगों पर कम टैक्स का भार होता है।
पुरानी टैक्स व्यवस्था की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें विभिन्न प्रकार की कटौतियाँ और छूट उपलब्ध होती है। उदाहरण के लिए घर के लिए ऋण,शिक्षा ऋण, चिकित्सा खर्च, बीमा प्रीमियम आदि पर टैक्स में छूट प्राप्त की जा सकती है। यह छूट और कटौतियाँ व्यक्तियों को अपनी आय को कम टैक्स स्लैब में लाने में मदद करती है।
पुरानी टैक्स व्यवस्था में कई तरह के सरचार्ज और उपकर भी शामिल है । ये अतिरिक्त शुल्क विशेष परिस्थितियों में लागू होते है , जैसे कि अधिक आय वाले व्यक्तियों पर अतिरिक्त सरचार्ज लगाया जाता है।
Table of Contents
Old Tax Regime : नीचे दी गयी सूची के अंतरगत पुरानी टैक्स व्यवस्था में छूट प्राप्त की जा सकती है।
Particulars | Old Tax Regime | New Tax Regime (until 31/03/2023) | New Tax Regime (From 01/04/2023) |
Income level for rebate eligibility | ₹ 5 lacs | ₹ 5 lacs | ₹ 7 lacs |
Standard Deduction | ₹ 50,000 | – | ₹ 50,000 |
Effective Tax-Free Salary income | ₹ 5.5 lacs | ₹ 5 lacs | ₹ 7.5 lacs |
Rebate u/s 87A | ₹ 12,500 | ₹ 12,500 | ₹ 25,000 |
HRA Exemption | Yes | No | No |
Leave Travel Allowance (LTA) | Yes | No | No |
Other allowances (food allowance etc.) | Yes | No | No |
Standard Deduction (Rs 50,000) | Yes | No | Yes |
Entertainment Allowance & Professional Tax | Yes | No | No |
Perquisites for official purposes | Yes | Yes | Yes |
Interest on Home Loan u/s 24b (self-occupied/vacant) | Yes | No | No |
Interest on Home Loan u/s 24b (let-out property) | Yes | Yes | Yes |
Deduction u/s 80C (EPF,LIC,ELSS, PPF,FD, Children’s tuition fee etc) | Yes | No | No |
Employee’s (own) contribution to NPS | Yes | No | No |
Employer’s contribution to NPS | Yes | Yes | Yes |
Medical insurance premium – 80D | Yes | No | No |
Disabled Individual – 80U | Yes | No | No |
Interest on education loan – 80E | Yes | No | No |
Interest on Electric vehicle loan – 80EEB | Yes | No | No |
Donation to Political party/trust etc – 80G | Yes | No | No |
Savings Bank Interest u/s 80TTA and 80TTB | Yes | No | No |
Other Chapter VI-A deductions | Yes | No | No |
All contributions to Agniveer Corpus Fund – 80CCH | Yes | Did not exist | Yes |
Deduction on Family Pension Income | Yes | Yes | Yes |
Gifts up to Rs 50,000 | Yes | Yes | Yes |
Exemption on voluntary retirement 10(10C) | Yes | Yes | Yes |
Exemption on gratuity u/s 10(10) | Yes | Yes | Yes |
Exemption on Leave encashment u/s 10(10AA) | Yes | Yes | Yes |
Daily Allowance | Yes | Yes | Yes |
Transport Allowance for a specially abled person | Yes | Yes | Yes |
Conveyance Allowance | Yes | Yes | Yes |
पुरानी टैक्स व्यवस्था की कुछ सीमाएँ और जटिलताएँ भी थीं। इसलिए भारत सरकार टैक्स व्यवस्था को नागरिकों के लिए आसान बनाने नए टैक्स व्यवस्था को विकल्प के रूप में लोगो के बीच लाया गया है। करदाता अपनी आय अनुसार और सरलता के लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था और नए टैक्स व्यवस्था में से एक को चुन कर अपना आयकर जमा कर सकते है।
साथ ही आप अपना Income टैक्स बहरने के लिए अपने चार्टर्ड एकाउंटेंट की मदद ले सकते है जिससे आपको ITR भरने में किसी दिकत का सामना ना करना पड़े।