How to Save Income Tax Deductions Under Old Tax Regime 2024: पुरानी टैक्स प्रणाली में tax कैसे सेव करे

how to save tax income tax deductions Under Old Tax Regime

Old Tax Regime : पुरानी टैक्स व्यवस्था

भारत सरकार में पुरानी टैक्स व्यवस्था काफी समय से चली आ रही है। पुरानी टैक्स भारतीय अर्थव्यवस्था और नागरिकों के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। आयकर की पुरानी व्यवस्था में लोगो को टैक्स देने के लिए विभिन्न स्लैब दरों के आधार पर निर्धारित की जाती है। इस व्यवस्था में अधिक आय वाले व्यक्तियों पर अधिक टैक्स लगता है , जबकि निम्न आय वाले लोगों पर कम टैक्स का भार होता है।

पुरानी टैक्स व्यवस्था की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें विभिन्न प्रकार की कटौतियाँ और छूट उपलब्ध होती है। उदाहरण के लिए घर के लिए ऋण,शिक्षा ऋण, चिकित्सा खर्च, बीमा प्रीमियम आदि पर टैक्स में छूट प्राप्त की जा सकती है। यह छूट और कटौतियाँ व्यक्तियों को अपनी आय को कम टैक्स स्लैब में लाने में मदद करती है।

पुरानी टैक्स व्यवस्था में कई तरह के सरचार्ज और उपकर भी शामिल है । ये अतिरिक्त शुल्क विशेष परिस्थितियों में लागू होते है , जैसे कि अधिक आय वाले व्यक्तियों पर अतिरिक्त सरचार्ज लगाया जाता है।

Old Tax Regime : नीचे दी गयी सूची के अंतरगत पुरानी टैक्स व्यवस्था में छूट प्राप्त की जा सकती है।

ParticularsOld Tax RegimeNew Tax Regime (until 31/03/2023)New Tax Regime (From 01/04/2023)
Income level for rebate eligibility₹ 5 lacs₹ 5 lacs₹ 7 lacs
Standard Deduction₹ 50,000₹ 50,000
Effective Tax-Free Salary income₹ 5.5 lacs₹ 5 lacs₹ 7.5 lacs
Rebate u/s 87A₹ 12,500₹ 12,500₹ 25,000
HRA ExemptionYesNoNo
Leave Travel Allowance (LTA)YesNoNo
Other allowances (food allowance etc.)YesNoNo
Standard Deduction (Rs 50,000)YesNoYes
Entertainment Allowance & Professional TaxYesNoNo
Perquisites for official purposesYesYesYes
Interest on Home Loan u/s 24b (self-occupied/vacant)YesNoNo
Interest on Home Loan u/s 24b (let-out property)YesYesYes
Deduction u/s 80C (EPF,LIC,ELSS, PPF,FD, Children’s tuition fee etc)YesNoNo
Employee’s (own) contribution to NPSYesNoNo
Employer’s contribution to NPSYesYesYes
Medical insurance premium – 80DYesNoNo
Disabled Individual – 80UYesNoNo
Interest on education loan – 80EYesNoNo
Interest on Electric vehicle loan – 80EEBYesNoNo
Donation to Political party/trust etc – 80GYesNoNo
Savings Bank Interest u/s 80TTA and 80TTBYesNoNo
Other Chapter VI-A deductionsYesNoNo
All contributions to Agniveer Corpus Fund – 80CCHYesDid not existYes
Deduction on Family Pension IncomeYesYesYes
Gifts up to Rs 50,000   YesYesYes
Exemption on voluntary retirement 10(10C)YesYesYes
Exemption on gratuity u/s 10(10)YesYesYes
Exemption on Leave encashment u/s 10(10AA)YesYesYes
Daily AllowanceYesYesYes
Transport Allowance for a specially abled personYesYesYes
Conveyance AllowanceYesYesYes
Old Tax Regime v/s New Tax Regime

पुरानी टैक्स व्यवस्था की कुछ सीमाएँ और जटिलताएँ भी थीं। इसलिए भारत सरकार टैक्स व्यवस्था को नागरिकों के लिए आसान बनाने नए टैक्स व्यवस्था को विकल्प के रूप में लोगो के बीच लाया गया है। करदाता अपनी आय अनुसार और सरलता के लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था और नए टैक्स व्यवस्था में से एक को चुन कर अपना आयकर जमा कर सकते है।

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साथ ही आप अपना Income टैक्स बहरने के लिए अपने चार्टर्ड एकाउंटेंट की मदद ले सकते है जिससे आपको ITR भरने में किसी दिकत का सामना ना करना पड़े।